Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा दोगुना आरक्षण
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे पहले यह कोटा 10 प्रतिशत था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। यह फैसला 5 मई को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की।
कैबिनेट मीटिंग में कुल 24 मुद्दे रखे गए थे, जिनमें से 22 को मंजूरी दी गई। इन्हीं में से एक मुद्दा अग्निवीरों से जुड़ा था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने मीडिया को जानकारी दी कि अग्निवीरों को अब हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण होरिजेंटल रिजर्वेशन की श्रेणी में दिया जाएगा।
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अग्निवीरों को आर्थिक सहायता भी
सरकार ने अग्निवीरों के लिए सिर्फ आरक्षण ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया है। अगर कोई अग्निवीर युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई में शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह सुविधा पहले केवल सेना के नियमित जवानों को दी जाती थी लेकिन अब अग्निवीरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
अब तक कितने अग्निवीर भर्ती हुए हैं?
हरियाणा से साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल 5 हजार 120 अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती हुए हैं। वहीं साल 2024-25 में अब तक लगभग 2 हजार अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। इससे साफ है कि राज्य के युवा बड़ी संख्या में सेना में सेवा दे रहे हैं, और अब सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रही है।
शहीद विनय नरवाल को सम्मान
कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता राशि देने और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। यह फैसला भी सरकार की शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है।
अमित शाह की चिट्ठी के बाद फैसला
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को सुझाव दिया था कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाए। इसी के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले 5 अगस्त 2023 को हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को चार विभागों पुलिस, खान एवं भूविज्ञान, पर्यावरण एवं वन्यजीव, और जेल विभाग में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था।
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