Haryana news: हरियाणा सरकार देगी इन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने उन बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं और जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को हर महीने 1 हजार 850 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे अपनी पढ़ाई और जरूरतों को पूरा कर सकें।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वही बच्चे उठा सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है। जिनके माता-पिता या अभिभावक अब नहीं हैं या जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं और कम से कम पिछले 5 साल से यहां रह रहे हैं।
जरूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं?
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र (जिससे यह साबित हो कि बच्चा अपने माता-पिता से वंचित है)
- हरियाणा में 5 साल से अधिक समय से निवास करने का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- अगर आपके पास हरियाणा निवास के ऊपर दिए गए दस्तावेज़ नहीं हैं, तो आप पांच साल की रिहायश का हलफनामा (affidavit) भी दे सकते हैं।
कौन नहीं ले सकता इस योजना का लाभ?
अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना से पहले से पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि सिर्फ जरूरतमंद और असहाय बच्चों को ही सहायता दी जा सके।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। इच्छुक और पात्र बच्चे या उनके अभिभावक नीचे दिए गए केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय सरल केंद्र
- अटल सेवा केंद्र
- सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर)
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