top haryana

Haryana News: हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना, सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों को मिलेगा इतने रुपए इनाम

Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मदद करने वालों को इनाम दिया जाएगा।
 
हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना, सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों को मिलेगा इतने रुपए इनाम
WhatsApp Group Join Now

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने हाल ही में "राह वीर योजना" की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत जो लोग सड़क हादसों के शिकार घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे उन्हें सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों को मदद के लिए प्रेरित करने का काम करेगी जो दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाते हैं।

पुरस्कार की पात्रता और प्रक्रिया
सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस योजना को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को "गोल्डन ओवर" (एक घंटे के भीतर) के अंदर अस्पताल पहुंचाता है। 

उसे 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। इस इनाम को पाने के लिए व्यक्ति को अपना नाम, मोबाइल नंबर घटना स्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल प्रदान करनी होगी। इसके अलावा  जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उस क्षेत्र का प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में घायल को भर्ती किया गया उसका प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा।

साल में पांच बार मिलेगा इनाम
मीडिया से बात करते हुए डीसी ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति साल में अधिकतम पांच बार यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने पांच अलग-अलग दुर्घटनाओं में मदद की तो वह कुल 1 लाख 25 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।

कानूनी सुरक्षा और लाभ
राह वीर योजना के तहत मदद करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अनुसार हर घातक सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्ति को सात दिनों के अंदर 25 हजार रुपए की राशि और एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।

यदि एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। सभी मदद करने वालों को प्रशस्ति-पत्र भी दिया जाएगा।

मूल्यांकन कमेटी और भुगतान की प्रक्रिया
जिला स्तर पर एक मूल्यांकन कमेटी गठित की जाएगी जिसमें उपायुक्त, डीटीओ, एसपी, और सीएमओ/एसएमओ शामिल होंगे। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर परिवहन विभाग सात दिनों के भीतर मदद करने वाले "राह वीर" के बैंक खाते में राशि भेज देगा।