Haryana news: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन दरों और अवकाश नियमों में किया संशोधन, पढ़ें पूरी खबर

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन दरों और अवकाश नियमों में संशोधन किए हैं।
यह संशोधन पार्ट-टाइम, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होगा। यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे और इसके तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों के आधार पर अधिक लाभ मिलेगा।
दो नए वेतन स्लैब
हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों के लिए दो नए वेतन स्लैब निर्धारित किए हैं जो कर्मचारियों के मासिक वेतन पर आधारित होंगे। पहला स्लैब इस प्रकार है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 19 हजार 900 रुपये है उन्हें दैनिक वेतन 765 रुपये और प्रति घंटा 96 रुपये मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उन्हें मासिक 2 हजार 487 रुपये प्राप्त होंगे।
दूसरे स्लैब में जिनका मासिक वेतन 24 हजार 100 रुपये है उनका दैनिक वेतन 927 रुपये और प्रति घंटा 116 रुपये होगा। यदि वह कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसका मासिक वेतन 3 हजार 12 रुपये बढ़ जाएगा।
अवकाश नियमों में बदलाव
हरियाणा सरकार ने अवकाश नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारी अवकाश के दौरान आधिकारिक ड्यूटी करते हैं तो उन्हें एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) मिलेगा।
इस अवकाश को अन्य छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ भी जोड़ा जा सकता है लेकिन कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। अगर कर्मचारी का अवकाश अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह अगले 15 दिनों के भीतर अपनी छुट्टी ले सकता है। यदि उसी दिन कर्मचारी को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया हो तो वह प्रतिपूरक अवकाश का लाभ नहीं उठा सकेगा।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी में बदलाव
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि को भी बढ़ा दिया है। अब, विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध को 31 जुलाई 2025 तक एक महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।