GST Council meeting: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर खुशखबरी, अब जीएसटी नहीं लगेगा और प्रीमियम होगा सस्ता

Top Haryana: केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी खत्म कर दिया है। यह फैसला हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया गया। इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और इंश्योरेंस की सुविधा अब ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी।
अब नहीं लगेगा 18% GST
अब तक हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता था। लेकिन अब इस पर से पूरी तरह जीएसटी हटा दी गई है। इसका मतलब है कि अब लोगों को बीमा प्रीमियम में 18% कम भुगतान करना होगा। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी रहेगा।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर सीधी बचत
अगर कोई व्यक्ति 10 हजार रुपये का प्रीमियम देता है तो अभी तक उसे जीएसटी के साथ 11 हजार 800 रुपये चुकाने पड़ते थे। अब जीएसटी हटने के बाद सिर्फ 10 हजार रुपये ही देने होंगे। यानी सीधे तौर पर 1 हजार 800 रुपये की बचत होगी। यह फायदा लाखों बीमा धारकों को मिलेगा खासकर उन लोगों को जो पहली बार बीमा कराने जा रहे हैं।
15% तक सस्ते हो सकते हैं प्रीमियम
HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी छूट के बाद हेल्थ बीमा प्रीमियम में लगभग 15% तक कमी आ सकती है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर में मांग बढ़ेगी और ज्यादा लोग बीमा लेने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार का यह कदम ‘हर व्यक्ति तक बीमा’ अभियान को और मजबूत करेगा।
रिइंश्योरेंस को भी मिला लाभ
सरकार ने यह राहत केवल व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके रिइंश्योरेंस (पुनर्बीमा) को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे बीमा कंपनियों के खर्च में भी कटौती होगी और वे बेहतर प्लान कम कीमत में पेश कर सकेंगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि देश में हर नागरिक तक बीमा पहुंचाना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा सभी को मिले। इस फैसले से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो अब तक महंगे प्रीमियम की वजह से बीमा नहीं ले पा रहे थे।