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Vehicle Insurance New policy: इंश्योरेंस के बिना अब गाड़ी चलाना या फ्यूल खरीदना मुश्किल, जानें नई गाइडलाइंस

Vehicle Insurance New policy: वाहन इंश्योरेंस को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए है। जिसके तहत अब आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के बिना डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकते है, आइए जानें इन नए नियमों के बारें में...
 
इंश्योरेंस के बिना अब गाड़ी चलाना या फ्यूल खरीदना मुश्किल, जानें नई गाइडलाइंस
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TOP HARYANA: आपकी गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। जिसके तहत इंश्योरेंस के बिना न तो आप गाड़ी चला सकेंगे और न ही पेट्रोल-डीजल खरीद पाएंगे। यह नियम टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों पर लागू है।

फ्यूल खरीदने के लिए जरूरी होगा इंश्योरेंस प्रूफ

नए नियम के मुताबिक फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल या डीजल लेने के लिए आपको अपनी गाड़ी का वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस दिखाना जरूरी होगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस का प्रूफ नहीं है, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी के लिए जरूरी FASTag और अन्य सेवाओं के लिए भी इंश्योरेंस का प्रूफ दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का मकसद सड़क पर होने वाले हादसों से जुड़े नुकसान की भरपाई करना है। अगर आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, तो यह इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई करता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है।

क्या होगा अगर इंश्योरेंस नहीं है

आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, फ्यूल खरीदने और FASTag से जुड़े काम भी नहीं हो पाएंगे।

FASTag से भी जोड़ना जरूरी

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को गाड़ी के FASTag से जोड़ा जाए। जब आप नया इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आपको इसे अपने FASTag अकाउंट से लिंक करना होगा। यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि हर गाड़ी का इंश्योरेंस रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सके।

इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना गैरकानूनी

भारत में अब बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना गैरकानूनी हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर वाहन मालिक को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं, तो आपको न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है।

सभी गाड़ियों पर लागू होगा नियम

यह नियम कार, बाइक, स्कूटर और अन्य सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा। चाहे आपकी गाड़ी पुरानी हो या नई थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है।

सरकार का उद्देश्य

इन नियमों का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हादसों से जुड़े नुकसान की भरपाई को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इन नियमों से इंश्योरेंस कवरेज को भी बढ़ावा मिलेगा। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी तक नहीं करवाया है, तो तुरंत इसे करवाएं। यह न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि आपके और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद है।