PM Bima Scheme: प्रधानमंत्री जीवन ज्योती इनश्योरेंस परियोजना जानिए कैसे करे आवेदन और आवश्यक दस्तावेज
Top Haryana, New Delhi : भारत सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, यह सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लक्ष्य लोगो को एक्सीडेंट, बीमारी या अन्य आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है।
इस योजना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है। यूपी के संभल में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है ।जो प्रजानमंत्री जीवन ज्योति योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था।ये गिरोह क्लेम के लिए मृत व्यक्तियों को जिंदा दर्शाकर, फिर से मृत घोषित कर देते थे। इस मामले में 6 लोगो को गिरफ्तार किया गया हैं ।
उनसे सील व बैंक खाते समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सरकार द्वारा चलाई गई एक कल्याणकारी सामाजिक योजना है।आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस योजना में स्वयं का पंजीकरण कैसे कराएं और धोखाधड़ी से कैसे बचें?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं
- सरकार की इस योजना का उद्देश्य 18 से 55 वर्ष तक के लोगों को जीवन बीमा सुविधा प्रदान करना है।
- इस स्कीम केअनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु (सामान्य) होने पर 1 लाख रुपये तो एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में अधिमुल्य ₹330 प्रति वर्ष होता है।
- यह योजना हर साल नवीकृत होती है। नवीनीकरण के लिए बैंक द्वारा स्वत: ही व्यक्ति के खाते से राशि काट ली जाती है।
कैसे कराएं पंजीकरण
- इस योजना में भाग लेने के लिए आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जीवन बीमा कवर के लिए पंजीकरण भारतीय बैंकों के द्वारा होता है।
- आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए अपने बैंक खाता विवरण और पहचान प्रमाण की जरूरत होगी।
याद रखें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का पंजीकरण सीधे बैंकों में ही होता है।किसी एजेंट या अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने अहम दस्तावेज और अधिमुल्य चार्ज ना दें।
कैसे पाएं मृत्यु क्लेम
- पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवार को बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
- मृत्यु क्लेम के लिए आपको बैंक को मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य जरुरी दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।
याद रखें कि यह दस्तावेज सीधे बैंक में जाकर जमा कराएं। किसी अन्य व्यक्ति या एजेंट को ना दे।