Pension News: सरकार ने पेंशन को लेकर कहीं ये बात, अब महिलाओं समेत इनको मिलेगी पेंशन, देखें अपडेट
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को पेंशन देने का फैसला किया है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो स्वतंत्रता संग्राम के योगदानियों के परिवारों में आते हैं, लेकिन इस पेंशन के लिए कुछ शर्तें शामिल की गई है, आइए जानते है..
पेंशन पाने के लिए शर्तें:
महिलाओं की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।
यदि परिवार में एक से अधिक पात्र बेटियाँ हैं, तो पेंशन का समानुपातित हिस्सा मिलेगा।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी किए गए अपने पूर्व दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया है। इसके तहत, दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी पेंशन देने का ऐलान किया गया है।
बदलाव:
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियाँ को पेंशन देने के पात्र होंगे, अगर उनका कोई दूसरा आय स्रोत नहीं है।
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को 75 प्रतिशत दिव्यांगता वाले मामलों में पेंशन मिलेगी।
यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं, तो पेंशन का वितरण समानुपातित रूप से किया जाएगा।
लाभ:
स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियाँ और धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार बेटियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनके जीवन में सुधार ला सकती है।
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी इस योजना से फायदा होगा, जो अपनी दिव्यांगता के कारण कामकाजी स्थिति में नहीं हैं।
यह निर्णय हरियाणा सरकार के समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा कदम है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देने के साथ-साथ उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा।