Haryana News: हरियाणा में फैमिली ID को लेकर सरकार हुई और भी सख्त, अब पहले कराना होगा ये अपडेट
Top Haryana: हरियाणा में अगर आप रह रहे हैं और नया परिवार पहचान पत्र (Family ID) बनवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। हरियाणा सरकार ने फैमिली ID बनवाने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब फैमिली ID सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके आधार कार्ड में हरियाणा का पता दर्ज है।
फैमिली ID बनवाने के लिए आधार में हरियाणा का पता जरूरी
फैमिली ID बनाने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा की जाती है। इस पहचान पत्र में आपका नाम, पता और अन्य जानकारी सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़ती है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का पता है तो आप हरियाणा में फैमिली ID नहीं बनवा सकते। पहले आपको अपने आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा और उसे हरियाणा का करना होगा।
इन दस्तावेजों में से एक देना होगा एड्रेस प्रूफ
फैमिली ID बनवाने के लिए आपको हरियाणा का एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा। इसके लिए आप निम्न दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC)
वोटर कार्ड
डीएमसी (Domicile Certificate)
इन दस्तावेजों में आपके नाम और हरियाणा का पता होना जरूरी है। तभी आपके परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
पहले आधार कार्ड में कराएं पता अपडेट
अगर आप हरियाणा के किसी जिले में रहते हैं और वहां की सरकारी सेवाओं जैसे स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड आदि का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होगा। पता अपडेट किए बिना फैमिली ID बनवाना संभव नहीं होगा।
फैमिली ID में समय-समय पर हो रहे हैं बदलाव
सरकार फैमिली ID से जुड़ी सेवाओं में समय-समय पर बदलाव करती रहती है। कुछ समय पहले फैमिली ID पोर्टल पर दो नए विकल्प (ऑप्शन) जोड़े गए थे, जिससे आवेदन प्रक्रिया और आसान हो गई थी। लेकिन अब सख्ती के चलते यह जरूरी हो गया है कि हरियाणा में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड में स्थानीय पता होना ही चाहिए।