Haryana News: हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को राहत, अब मिलेगा मालिकाना हक

Haryana News: हरियाणा सरकार ने जमीन पर कब्जा करने वालों को खुशखबरी दी है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने 2004 से पहले सरकारी या पंचायती जमीन पर मकान बना लिया था। सैनी सरकार ने ऐसे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें एक आवेदन देना होगा जिसमें यह साबित करना होगा कि मकान 2004 से पहले बनाया गया था।

जनवरी 2026 तक करना होगा आवेदन
इस योजना के तहत पात्र लोग जनवरी 2026 तक अपना आवेदन संबंधित विभाग में जमा करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने 2004 से पहले सरकारी या पंचायत की जमीन पर मकान बनाया हो। यदि किसी ने 2004 के बाद कब्जा किया है और झूठा आवेदन दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदक को यह भी बताना होगा कि उसका मकान या कब्जा किस प्रकार की जमीन पर है – जैसे कृषि योग्य, गैर कृषि योग्य, खेल का मैदान, चारागाह, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, जोहड़, पंचायत घर या रास्ते की जमीन पर। साथ ही यह भी जरूरी होगा कि कब्जा किसी सार्वजनिक सुविधा में बाधा न बना हो।

बिजली और पानी कनेक्शन की जानकारी भी जरूरी
आवेदक को यह भी साबित करना होगा कि मकान 2004 से पहले बना हुआ है। इसके लिए बिजली के मीटर का नाम, पानी के कनेक्शन की रसीद और कनेक्शन की तारीख जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। यह सब दस्तावेज इसलिए जरूरी हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि मकान वास्तव में 2004 से पहले बना था।

कुछ लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन
सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ लोग जिन्होंने 2004 के बाद जमीन पर कब्जा किया है, वे भी आवेदन कर रहे हैं और कानूनी दबाव बनाकर मालिकाना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नीति सिर्फ 2004 से पहले के कब्जाधारियों के लिए है।

जमीन की कीमत भी चुकानी होगी
अगर किसी व्यक्ति का कब्जा सही पाया जाता है, तो उसे उस जमीन की कीमत 2004 के सर्कल रेट से डेढ़ गुना ज्यादा चुकानी होगी। यह राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी तब जाकर उसे जमीन का मालिकाना हक मिलेगा।