Haryana news: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, कैथल पुलिसकर्मियों को मिलेगा प्रमोशन और पेंशन लाभ

Haryana news: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल जिले के पुलिस कर्मचारियों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है...
 

Top Haryana news: कोर्ट ने रोहतक रेंज के द्वारा जारी किए गए सीनियरिटी और प्रमोशन से जुड़े आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैथल पुलिसकर्मियों की वरिष्ठता और प्रमोशन का फैसला केवल करनाल रेंज कर सकती है।

इस फैसले का सीधा लाभ कैथल के लगभग 70 पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा जिनमें एएसआई और एसआई रैंक के अधिकारी शामिल हैं।

मामला क्या था?

यह मामला सब-इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनके मुवक्किल 2004 से 2008 के बीच कैथल जिले में हेड कांस्टेबल के रूप में कन्फर्म हुए थे जबकि उनके जूनियर साथियों को 2009 से 2011 के बीच करनाल और पानीपत में कन्फर्म किया गया था।

रोहतक रेंज का आदेश विवादित था

साल 2019 में रोहतक रेंज ने सीनियरिटी लिस्ट को बदल दिया और जूनियर कर्मचारियों को सीनियर बना दिया साथ ही उन्हें एंटीडेटेड प्रमोशन भी दे दिए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि हेड कांस्टेबल की सीनियरिटी जिला स्तर पर तय होती है जबकि एएसआई और एसआई की सीनियरिटी रेंज स्तर पर होती है।

कोर्ट ने माना कि इस तरह के आदेश का अधिकार रोहतक रेंज को नहीं था क्योंकि 2011 में करनाल रेंज का गठन हुआ था। अब करनाल, पानीपत और कैथल के कर्मचारियों के मामलों का फैसला सिर्फ करनाल रेंज ही कर सकती थी।

कोर्ट ने रद्द किया रोहतक रेंज का आदेश

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि रोहतक रेंज का आदेश पूरी तरह से गलत था। अदालत ने रोहतक रेंज के आदेश को रद्द करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए कि वह तीन महीने के भीतर उचित आदेश जारी करें।

फायदा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का उत्साह

इस फैसले से कैथल जिले के एएसआई और एसआई रैंक के लगभग 70 पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन, वेतनमान और पेंशन लाभ मिलेगा। कुछ कर्मचारियों की रिटायरमेंट हो चुकी है इसलिए उन्हें एरियर और पेंशन का भी लाभ मिलेगा।

कैथल पुलिस लाइन और थानों में काम कर रहे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल उनके लंबित अधिकारों की बहाली है बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ावा देगा।

समय पर लागू हो आदेश

कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और सरकार से यह अपील की है कि हाईकोर्ट के आदेश को बिना किसी देरी के लागू किया जाए। यह आदेश केवल कैथल जिले के पुलिसकर्मियों पर लागू होगा और यह भी साफ हो गया है कि भविष्य में किसी अन्य रेंज को कैथल के पुलिसकर्मियों की सीनियरिटी और प्रमोशन में दखल देने का अधिकार नहीं होगा।