Haryana news: हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेगा 50 हजार रुपये तक का लोन, इन तारीख तक करें आवेदन
Top Haryana: योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पात्र लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का लोन दे रहा है ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह लोन आसान शर्तों और कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 है और आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है।
दो तरह की लोन योजनाएं उपलब्ध
सरकार ने इस योजना के तहत दो प्रकार की लोन स्कीमें शुरू की हैं। पहली है सर्वाधिक ऋण योजना जो उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित अवधि के लिए लोन लेकर कोई बड़ा या मध्यम व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। दूसरी है सूक्ष्म वित्त योजना जो छोटे स्तर के व्यापार या जरूरतों के लिए बेहतर है।
इन दोनों योजनाओं में लोन पर सिर्फ 6.5% सालाना ब्याज लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समय पर लोन चुकाता है तो उसे 4% तक की ब्याज में छूट दी जाएगी। साथ ही, 50 हजार रुपये तक के लोन पर 50% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यानी अगर आप 50 हजार रुपये का लोन लेते हैं तो 25 हजार रुपये तक की सरकारी मदद मिल सकती है।
पात्रता के नियम
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वह अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
उसका नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
पहचान और निवास प्रमाण पत्र
बैंक की जानकारी (पासबुक या खाता संख्या)
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
दो पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए दो तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन
अपने जिले के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन
निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।