Haryana news: HSSC सदस्य का बड़ा बयान, इन कोचिंग सेंटरों पर होगी कानूनी कार्रवाई
Top Haryana: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने एक अहम जानकारी साझा की है, जो हरियाणा में कोचिंग सेंटरों से जुड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि आयोग किसी भी कोचिंग संस्थान को मान्यता नहीं देता और न ही उनका आयोग से कोई सीधा संबंध है।
कोचिंग सेंटर कर रहे हैं नाम का गलत इस्तेमाल
भूपेंद्र चौहान ने बताया कि हाल ही में यह बात सामने आई है कि कुछ निजी कोचिंग संस्थान आयोग के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उम्मीदवारों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उनका संस्थान HSSC से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह गलत है।
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कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
चौहान ने कहा कि यदि कोई कोचिंग सेंटर इस तरह से आयोग के नाम का दुरुपयोग करता है, तो यह कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में आयोग कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेगा। उन्होंने कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी कि वे अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाले किसी भी झूठे प्रचार से बचें।
नया कानून लागू
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 लागू किया है। इस कानून के अनुसार अब राज्य में चल रहे सभी निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
अधिनियम के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को राज्य सरकार के पास रजिस्टर होना होगा। उन्हें तय नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
आयोग ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने से पहले पूरी जानकारी लें। खासकर यह जांचें कि वह संस्थान सरकार द्वारा बनाए गए नए अधिनियम के अनुसार पंजीकृत है या नहीं। यह कानून छात्रों के हितों की रक्षा करने और कोचिंग सेंटरों में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी संस्थान छात्रों को गुमराह न कर सके।
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