Haryana news: रिटायरमेंट से पहले GPF निकासी पर हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन, जानें नए नियम
Top Haryana news: हरियाणा में अब कोई भी कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले GPF से अग्रिम (advance) पैसा नहीं निकाल सकेगा। सरकार ने यह कदम वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश भेज दिए हैं ताकि इसका कड़ाई से पालन हो सके।
रिटायरमेंट से 1 साल पहले की निकासी पर विशेष निगरानी
जारी आदेशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से 12 महीने (1 साल) के भीतर GPF से अग्रिम या निकासी करता है, तो उसकी पूरी जानकारी संबंधित फॉर्म में दर्ज करना जरूरी होगा। इस जानकारी को संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित भी करना जरूरी होगा जिससे कि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे।
यदि किसी विशेष स्थिति में GPF एडवांस को मंजूरी दी जाती है तो उसकी जानकारी ईमेल या किसी अन्य औपचारिक माध्यम से देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह है कि रिटायरमेंट के समय अंतिम भुगतान में सही एडजस्टमेंट किया जा सके।
वित्त विभाग को मिली जानकारी
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के पास जानकारी आई है कि कुछ प्रशासनिक विभाग और DDO (ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) GPF के अंतिम भुगतान के मामलों में सही तरीके से प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं।
कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अंतिम भुगतान के लिए केस प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के बाद भी विभाग वसूली योग्य और गैर वसूली योग्य एडवांस को मंजूर कर रहे हैं।
GPF भुगतान से जुड़े PF-09 और PF-10 फॉर्म में जरूरी जानकारियां भी सही ढंग से नहीं भरी जा रही हैं। इससे न केवल रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो रही है बल्कि अंतिम भुगतान में अधिक राशि दिए जाने की संभावना भी बढ़ रही है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह फैसला साफ करता है कि वह GPF से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना चाहती है। इससे न सिर्फ सरकारी धन की बचत होगी बल्कि कर्मचारियों को समय पर सही भुगतान भी मिल सकेगा।
सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि GPF से जुड़ी निकासी या अग्रिम राशि के मामलों में पूरी सावधानी और नियमों के अनुसार काम करें।