Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, अब पेंशन के मिलेंगे इतने रुपये
Top Haryana: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम से कम 9 हजार रुपये प्रति माह होगी। इसके लिए पुराने नियमों में बदलाव किया गया है।
अब अंतिम वेतन का 50% पेंशन
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायरमेंट लिया, उनकी संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में 30% राशि दी जाएगी।
नई अधिसूचना जारी
इस संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि अब पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 को मिले वेतन के आधार पर की जाएगी। इससे कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा।
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ग्रामीण परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा
इस फैसले से खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी आजीविका पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। अब उन्हें हर महीने कम से कम 9 हजार रुपये की स्थायी और नियमित पेंशन मिलेगी जिससे उनकी घरेलू जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
पहले की तुलना में ज्यादा राहत
पहले कई ऐसे रिटायर कर्मचारी थे जिन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही थी। इस नए नियम से अब कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी 9 हजार रुपये से कम पेंशन का हकदार नहीं होगा। यह फैसला पुराने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है नया बदलाव?
1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी कर्मचारियों पर लागू
पेंशन अंतिम वेतन का कम से कम 50%
पारिवारिक पेंशन वेतन का 30%
न्यूनतम पेंशन की सीमा 9 हजार रुपये प्रति माह
नई गणना 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी
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