Haryana News: गुरुग्राम के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Haryana News: गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आइए जानें टैक्स छूट का कैसे फायदा उठाया जा सकता है।
 

Top Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम गुरुग्राम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट देने की घोषणा की है।

यह छूट उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन (Self Certification) पूरा कर पूरा टैक्स ऑनलाइन माध्यम से जमा कर देंगे।

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए सुनहरा मौका
गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का समय रहते लाभ उठाएं और अंतिम तारीख का इंतजार न करें।

उन्होंने बताया कि टैक्स भरने की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान है जिसमें किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

क्या करना होगा सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए?
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारियां जैसे कुल क्षेत्रफल, निर्माण का प्रकार (पक्का/कच्चा) और उपयोग (रिहायशी या व्यावसायिक) को एनडीसी हरियाणा पोर्टल (NDC Haryana Portal) पर जाकर अपडेट करना होगा।

यही प्रक्रिया सेल्फ सर्टिफिकेशन कहलाती है। इसके बाद पूरा टैक्स ऑनलाइन जमा करके 10% छूट प्राप्त की जा सकती है।

कहां से लें सहायता?
यदि किसी नागरिक को टैक्स भरने या सेल्फ सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो वे नगर निगम की हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर मदद ले सकते हैं।