Haryana news: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया ये आदेश

Haryana news: हरियाणा सरकार ने कच्चे (अनुबंधित) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 

Top Haryana news: हरियाणा प्रदेश के हजारों अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित होगी। सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत बनाए गए हैं।

इन नियमों के अनुसार अनुबंधित कर्मचारी जो कम से कम पांच साल तक लगातार काम कर चुके हैं उन्हें सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। यह सेवा सुरक्षा 15 अगस्त, 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी जिनमें हर साल कम से कम 240 दिन का वेतन मिला हो।

अगर कोई कर्मचारी एक साल में दो पदों पर काम करता रहा हो, लेकिन कुल वेतन 240 दिन का हो तो उसे भी सेवा में जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर थे लेकिन मेरिट सूची रद्द होने की वजह से सेवा खो बैठे उनकी पुरानी सेवा भी सेवा सुरक्षा के लिए गिनी जाएगी। विभिन्न विभागों में की गई सेवाएं भी एक साथ जोड़ी जाएंगी ताकि कर्मचारी सेवा के पात्र बन सकें।

कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। जैसे, यदि किसी कर्मचारी ने ऐसा दूसरा विवाह किया है, जबकि उसका पहला जीवनसाथी जीवित है, तो उसे सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर सरकार किसी व्यक्तिगत कानून के तहत इस विवाह को मानती है तो सेवा सुरक्षा से छूट दी जा सकती है।

सेवा सुरक्षा के तहत सरकार 16 अगस्त, 2024 से सुरक्षित कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त (सुपरन्यूमरेरी) पद बनाएगी। यदि विभाग में उपयुक्त पद तुरंत नहीं मिलते हैं तो वे सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे जिसे वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

अगर किसी विभाग में सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो तो उन्हें अन्य विभागों में भी भेजा जा सकता है। इसके लिए विभागों को स्थानांतरण का अधिकार मिलेगा।

पारिश्रमिक के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर में 5%, 10% या 15% तक की वृद्धि की जाएगी और इसे पूर्णांक में बदला जाएगा।
इन कर्मचारियों को हर साल एक बार वेतन वृद्धि मिलेगी जो 1 जनवरी या 1 जुलाई को लागू होगी। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2025 को दी जाएगी।  1 जनवरी, 2025 से इन्हें महंगाई भत्ते भी नियमित कर्मचारियों के बराबर मिलेंगे।

सुरक्षित कर्मचारियों को आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश भी मिलता रहेगा। खासतौर पर महिला कर्मचारियों को अब हर महीने दो दिन और साल में कुल 22 दिन तक आकस्मिक अवकाश मिलेगा जो पहले केवल 10 दिन था। इसके साथ ही प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी की सेवा पुस्तक भी तैयार की जाएगी।