Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Top Haryana: सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन करते हुए छुट्टियों और आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) से जुड़े कई बदलाव किए हैं।
ये बदलाव ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन नए नियमों से कर्मचारियों को अधिक छुट्टियां और बेहतर सुविधा मिलेगी।
छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करने पर 16 दिन तक अतिरिक्त छुट्टी
सरकार ने अब यह नियम बना दिया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी अधिसूचित अवकाश यानी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करता है, तो उसे एक महीने के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) लेने का अधिकार होगा।
इस अवकाश को कर्मचारी अपनी अन्य छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ जोड़कर ले सकते हैं। हालांकि, एक साल में कुल 16 दिन से ज्यादा इस प्रकार की छुट्टी नहीं ली जा सकेगी।
छुट्टी मंजूर न होने पर क्या होगा?
अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी करने के बाद एक महीने के भीतर छुट्टी के लिए आवेदन करता है और संबंधित अधिकारी उसका आवेदन अस्वीकार कर देता है तो उसे अगली 15 दिनों में यह छुट्टी लेनी होगी।
यदि वह ऐसा नहीं करता तो छुट्टी अपने आप खत्म मानी जाएगी। साथ ही अगर किसी दिन के लिए पहले से कोई वित्तीय लाभ या इनसेंटिव दिया गया हो, तो उस दिन के लिए प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलेगा।
महिला कर्मचारियों को अब 25 आकस्मिक अवकाश
सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब हर साल सभी नियमित महिला कर्मचारियों को 20 की बजाय 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे।