Haryana news: हरियाणा के इन 18 शहरों में सरकार बांटेगी प्लॉट, जाने अंतिम तारीख और आवेदन प्रकिया
Top Haryana: जानकारी के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने बताया है कि जिन लोगों की जमीन 10 सितंबर 1987 के बाद नए सेक्टर बनाने के लिए ली गई थी, उन्हें अब सरकार की नीति के अनुसार प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 तय की गई है।
अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक आवेदन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। यानी यह आखिरी मौका है।
किन शहरों के लोग कर सकते हैं आवेदन?
यह योजना हरियाणा के गुरुग्राम-1, गुरुग्राम-2, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार, जींद इन 18 शहरों के लिए लागू है।
इन शहरों में सरकार ने किसानों की जमीन लेकर सेक्टर काटे थे लेकिन बहुत से किसानों को अभी तक प्लॉट नहीं मिल पाए। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि उन्हें प्लॉट दिए जाएं।
कैसे करें आवेदन?
जिन लोगों की जमीन ली गई थी, उन्हें आवेदन करते समय 50 हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। आवेदन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट या ऑफिस में जमा किया जा सकता है। आवेदन करने वाले लोगों के दावे सरकार की 4 दिसंबर 2015, 11 अगस्त 2016 और 8 मई 2018 की नीति के आधार पर जांचे जाएंगे।
क्या मिलेगा प्लॉट?
सरकार ने कहा है कि जिन सेक्टरों में प्लॉट उपलब्ध हैं, वहां विस्थापितों को जल्द से जल्द प्लॉट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर किसी सेक्टर में प्लॉट नहीं बचे हैं, तो विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
जरूरी सूचना
31 मई के बाद कोई भी दावा या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन लोगों की जमीन अधिगृहित हुई थी, उन्हें समय पर आवेदन कर देना चाहिए। यह योजना उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से अपने हक के लिए इंतजार कर रहे थे। अब सरकार उन्हें उनके हक का प्लॉट देने जा रही है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समय रहते आवेदन किया जाए।
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