Haryana news: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को इतने महीने बढ़ाया
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में काम कर रहे कच्चे (अनुबंध) कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। अब ये कर्मचारी 30 जून 2025 तक अपने काम पर बने रहेंगे। यह फैसला हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के जरिए कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।
ये कर्मचारी राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं। पहले इनका अनुबंध 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया था, जिससे हजारों कर्मचारियों को चिंता हो रही थी कि उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सरकार ने समय पर कदम उठाते हुए इनका अनुबंध और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा में जल्द बन सकते हैं नए जिले, सरकार ने दिया आदेश
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जब तक नई पॉलिसी (नीति) नहीं आती, तब तक कर्मचारियों की नौकरी पर असर न पड़े और वे अपनी सेवाएं जारी रख सकें। यह विस्तार 25 मार्च 2025 को HKRNL द्वारा जारी की गई शर्तों के अनुसार किया गया है।
मानव संसाधन विभाग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विचार-विमर्श किया और फिर यह निर्णय लिया गया। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अब कम से कम तीन महीने और नौकरी की सुरक्षा मिल गई है।
नई नीति और नियम भी तैयार
सरकार ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। "हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024" में संशोधन कर दिया गया है और इस अधिनियम के नियम (रूल्स) अब अंतिम चरण में हैं।
इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध कर्मचारियों को उचित सुरक्षा, वेतन और सेवा शर्तें मिलें। इससे आगे चलकर कच्चे कर्मचारियों को स्थायी होने या बेहतर सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
अधिनियम के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बारे में जानकारी हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त और योजना विभाग) को भेज दी गई है। यह सूचना मानव संसाधन विभाग के अधीक्षक अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव को दी है।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
इस फैसले के बाद राज्यभर में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उन्हें अब कुछ समय के लिए नौकरी जाने का डर नहीं रहेगा और वे पहले की तरह अपना काम करते रह सकेंगे।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा में सरकार ने दिया सख्त आदेश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य में हाई अलर्ट