Haryana news: हरियाणा CET पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब ये स्टूडेंट्स नहीं दे सकेंगे परीक्षा
Top Haryana: हरियाणा में ग्रुप C की नौकरियों के लिए होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया और इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
नाबालिग छात्र ने दी थी चुनौती
यह याचिका प्रभजीत सिंह नाम के एक नाबालिग छात्र ने दायर की थी। उसका कहना था कि जब तक CET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आई तब तक वह 18 साल का नहीं हुआ था। फिर भी वह इस परीक्षा में शामिल होना चाहता था। उसके वकील ने तर्क दिया कि CET तो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, यह कोई सीधी भर्ती नहीं है इसलिए इसमें उम्र की सीमा तय करना गलत है।
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सरकार ने दी सफाई
हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने कोर्ट में साफ किया कि CET परीक्षा का मकसद योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करना है ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। अगर इसमें 18 साल से कम उम्र के छात्रों को शामिल किया गया तो भविष्य में कई प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय 25 मार्च 2022 को जारी सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है और यह किसी भी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। यह फैसला पूरी तरह से नीति के अनुसार लिया गया है।
कोर्ट ने सरकार के फैसले को माना सही
इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनिल खेतरपाल ने राज्य सरकार के पक्ष को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि CET को भर्ती प्रक्रिया की पहली सीढ़ी माना जाता है और इसमें न्यूनतम उम्र सीमा तय करना सरकार की नीतिगत और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। जब तक कोई नीति स्पष्ट रूप से अनुचित या असंवैधानिक न हो, तब तक कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
राज्य सरकार के पास है अधिकार
जस्टिस खेतरपाल ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस तरह के नीति संबंधी फैसले ले सके। इसलिए 18 साल से कम उम्र के छात्रों को CET में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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