Haryana news: हरियाणा के 13 हजार कर्मचारियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर लगाई रोक,जानें..

Haryana news: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जानें क्या है पूरा मामला..
 

TOP HARYANA: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने NHM के 13 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

जानकारी के अनुसार, HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) में तैनात 5 साल से कम अनुभव वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने वाले मुद्दे पर CM सैनी ने फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सरकार की ओर से नियमित भर्ती हो जाने की वजह से राज्य के सभी विभागों में कच्चें कर्मचारी को निकालना शुरु कर दिया था।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है। सरकार नई भर्तियां भी जल्द निकाली जाएगी। सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि जब नई सरकार का गठन किया जाएगा तब 24 हजार युवाओं को पहले जॅाइन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों में 24 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की है।

अब उनकी नियुक्ति करने  के लिए HKRN के तहत लगे पांच साल से कम अनुभव वाले सभी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कुछ जिलों में कर्मचारी इस आधार पर हटाए भी गए हैं। जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब नेशनल बैंक को 401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी को मंजूरी दी गई।

इसमें राज्य के उत्तर हरियाणा बिजली निगम की लेटर ऑफ क्रेडिट की सुविधा को पूरा करने के लिए कुल 101 करोड़ रुपये की नवीनीकृत कैश क्रेडिट सीमा और 300 करोड़ रुपये की नई सीमा को भी मंजूरी शामिल है।

महिलाओं के लिए लाभकारी योजना 

सरकार राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को शुरु करने के लिए सरकार की ओर से तैयारी चल रही है।

कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए किसी भी तारीख को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ। CM का इस बारे में कहना है कि मंत्रिमंडल को अधिकृत कर दिया गया है। बहुत जल्द सरकार की ओर से बजट सत्र की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। इस प्रकार की अधिक खबरों के लिए आप हमें फॅालों कर सकतें हैं।