Haryana news: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, इस नई योजना के तहत मिलेंगे इतने रुपये

Haryana news: हरियाणा में बेटियों के लिए सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है, आइए जानें पूरी स्कीम के बारें में...
 

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने बेटियों के परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इसके तहत सरकार बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देगी। यह मदद खास तौर पर गरीब परिवारों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, बेसहारा लड़कियों, खिलाड़ियों और दिव्यांगों के लिए है।

योजना का मकसद
इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शादी को सम्मानजनक तरीके से करवाना है, खासकर उन परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे बेटियों की गरिमा बनी रहे और परिवारों पर शादी के खर्च का बोझ न पड़े।

योजना के लाभ
सरकार अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार शादी में आर्थिक सहायता देगी। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा लड़कियां जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना या उससे कम है, उन्हें 51 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। SC (अनुसूचित जाति), डीटी (घुमंतू जाति), टपरीवास समुदाय जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें 71 हजार रुपये मिलेंगे।

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महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति की) अगर उनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना या कम है, तो उन्हें 41 हजार रुपये दिए जाएंगे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की अगर वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या कम है, तो उन्हें भी 41 हजार रुपये मिलेंगे। दिव्यांग (विकलांग) नवविवाहित दंपति अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 51 हजार रुपये मिलेंगे।अगर केवल एक दिव्यांग है, तो 41 हजार रुपये दिए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • तलाक प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को अपनी पात्रता जांचनी होगी।
  • फिर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरकर तहसील या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।
  • जिला कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करके फाइल को उपायुक्त (DC) के पास भेजेगा।
  • मंजूरी मिलने के बाद पैसे कोषागार से निकालकर शादी से पहले आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

एक जरूरी शर्त
शादी के बाद 6 महीने के अंदर विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके साथ प्रमाण देना होगा कि शादी हो चुकी है। अगर शादी के 6 महीने बाद आवेदन किया गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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