Dwarka Expressway: एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों की आवाजाही पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
Top Haryana: दिल्ली-गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। अब इन रास्तों पर कुछ खास तरह के वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि शनिवार से द्वारका एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-48 (NH-48) पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे कि बाइक, स्कूटर, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और अन्य नॉन-मोटराइज्ड वाहनों का चलना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस फैसले के पीछे कारण बताया गया है कि इन वाहनों की गति हाईवे पर चलने वाली अन्य गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम होती है। इससे एक्सप्रेसवे और हाईवे पर दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों पर रोक लगाई गई है। एनएचएआई (NHAI) ने गुरुग्राम पुलिस को इस बारे में शुक्रवार को एक पत्र भेजा, जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक एडवाइजरी जारी कर दी।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा में दो जगहों पर बनेगी फिल्म सिटी, कलाकारों और युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
कहां-कहां लगा है प्रतिबंध?
यह प्रतिबंध दिल्ली-गुरुग्राम नेशनल हाईवे (NH-48) और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। खासतौर पर यह रोक गुरुग्राम के सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और फिर खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली बॉर्डर तक लागू रहेगी।
किन वाहनों पर है रोक?
- बाइक और स्कूटर (दुपहिया वाहन)
- ई-रिक्शा और ई-कार्ट (थ्री व्हीलर वाहन)
- नॉन मोटराइज्ड व्हीकल (जैसे बैलगाड़ी, साइकिल आदि)
- ट्रैक्टर और कृषि उपयोग के वाहन
- मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर
- चार पहियों वाली साइकिल जैसी गाड़ियां
क्या है नियम?
इन वाहनों को एक्सप्रेसवे और मेन हाईवे पर नहीं चलना है। इसके बजाय ये वाहन सर्विस लेन (साइड वाली सड़क) का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया ये फैसला?
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा होती है। ऊपर बताए गए वाहनों की रफ्तार काफी कम होती है। इससे हाईवे पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से इन वाहनों को इन सड़कों पर चलने से रोका गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि खुद की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत, ये नया बाईपास जल्द होगा शुरू