Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana: किसानों को मिलेगा मुफ्त सोलर पंप, आज ही करें आवेदन

TOP HARYANA: “मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना” योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। योजना में किसानों को काफी वित्तीय मदद मिलती है, जैसे सामान्य वर्ग के किसानों को सिर्फ 10% लागत चुकानी होती है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को केवल 5% भुगतान करना होता है। बाकी की लागत केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं।
Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana विवरण
योजना का नाम |
Magel Tyala Solar Pump Yojana |
द्वारा लॉन्च किया गया |
महाराष्ट्र सरकार |
विभाग |
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
द्वारा संचालित किया गया |
महाराष्ट्र सरकार ऊर्जा विभाग |
उद्देश्य |
टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई लागत कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को समर्थन देना |
फ़ायदे |
सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना, जिससे बिजली बिल और लोड शेडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी |
लाभार्थी |
कृषि भूमि वाले किसान; जिनके पास कुओं और बोरवेल जैसे जल स्रोतों तक पहुंच है |
राज्य |
महाराष्ट्र |
वर्ष |
2024 |
लागत साझा करना |
सामान्य श्रेणी के किसान: कुल लागत का 10% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान: कुल लागत का 5% |
सब्सिडी |
शेष राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी |
पंजीकरण का तरीका |
ऑनलाइन |
पंप क्षमता |
2.5 एकड़ तक के लिए 3 एचपी, 2.51 से 5 एकड़ के लिए 5 एचपी, 5 एकड़ से अधिक के लिए 7.5 एचपी |
मरम्मत और बीमा |
पांच साल की मरम्मत गारंटी और बीमा शामिल |
आवेदन का तरीका |
ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
इस योजना में सोलर पंप 3 एचपी से लेकर 7.5 एचपी तक होते हैं, जो किसानों को दिन के समय बिजली की सुविधा, कम बिजली बिल और प्रदूषण में कमी जैसी सुविधाएं देते हैं। साथ ही, इस योजना में 5 साल की मरम्मत और बीमा योजना भी शामिल है, जिससे किसानों को मानसिक शांति मिलती है।
मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के लाभ
- किसानों को सस्ती और टिकाऊ सिंचाई सुविधा मिलती है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को केवल 5% राशि चुकानी होती है।
- पंप 3 एचपी से 7.5 एचपी तक की क्षमता के होते हैं।
- सोलर पंप से बिजली बिल की समस्या खत्म होती है और लोड शेडिंग भी कम होती है।
- सोलर पंप से फसल की पैदावार में भी सुधार होता है।
- इस योजना में 5 साल की मरम्मत और बीमा भी मिलता है।
योग्यता
- 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 3 एचपी का पंप मिलेगा।
- 2.5 से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 5 एचपी का पंप मिलेगा।
- 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 7.5 एचपी का पंप मिलेगा।
- जिनके पास स्थायी जल स्रोत (कुआं, बोरवेल, नदी आदि) हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक वेबसाइट www.mahadiscom.in पर जाएं।
- “सौर ऊर्जा योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आदि।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और स्वीकृति का इंतजार करें।
- आवेदन स्थिति चेक करें
- वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- “चेक लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
- जिला, गांव और ब्लॉक का चयन करें।
- चेक लिस्ट पर क्लिक करके अपनी स्थिति देख सकते हैं।
इस योजना से महाराष्ट्र के किसान सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं।