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Haryana news: 1 मई तक नहीं किया ये काम तो होगी बड़ी दिक्कत, हरियाणा सरकार का किसानों को सख्त आदेश

Haryana news: हरियाणा सरकार ने फसल आग से नुकसान झेल रहे किसानों को 1 मई तक E-Compensation Portal पर दावा दर्ज करने का आदेश दिया है, आइए जानें विस्तार से...
 
1 मई तक नहीं किया ये काम तो होगी बड़ी दिक्कत, हरियाणा सरकार का किसानों को सख्त आदेश
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक जरूरी निर्देश जारी किया है। यह आदेश उन किसानों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल हाल ही में लगी आग की घटनाओं में नष्ट हो गई है। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, वे 1 मई 2025 तक अपने नुकसान का दावा E-Compensation Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर दें, नहीं तो उन्हें मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है।

हाल ही में हरियाणा के कई जिलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें किसानों की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सभी प्रभावित किसानों से ऑनलाइन पोर्टल पर फसल नुकसान की जानकारी देने को कहा है, ताकि जल्द से जल्द राहत पैकेज तैयार किया जा सके।

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किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान?
राज्य सरकार द्वारा जारी चिट्ठी में बताया गया है कि सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, चरखी दादरी और रोहतक जिलों के करीब 102 गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यह चिट्ठी हरियाणा की वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) सुमिता मिश्रा द्वारा संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भेजी गई है।

कृषि विभाग के अनुसार, आग लगने की घटनाओं में कुल 814 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल नष्ट हुई है, जिससे करीब 312 किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

कैसे करें दावा?
किसानों को meraparivar.haryana.gov.in या E-Compensation Portal पर जाकर फसल नुकसान की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें उन्हें आग से हुई हानि की फोटो, जमीन से संबंधित कागजात और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम उस दावे की जांच और पुष्टि करेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को इस बारे में समय रहते जानकारी दें और उन्हें पोर्टल पर विवरण अपलोड करने में मदद करें। जैसे ही दावे की जांच पूरी होगी, सरकार मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

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